कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
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Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं. बैठक में 2 अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान चलाने के साथ-साथ विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया गया है. गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्यपारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए.
बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई. स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा. इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा.
कैबिनेट मीटिंग के फैसले
वहीं, बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य योजना की प्रगति बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई. साथ ही, बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है. जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत सभी अस्पतालों को कोविड उपचार के लिए योजना से संबद्ध किया गया है और म्यूकरमाइकोसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है.
योजना में अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए दो वर्ष के कार्य के स्थान पर एक वर्ष तथा सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के लिए 6 माह का प्रावधान किया गया है. इससे एक माह में 87 नए अस्पताल योजना से जुड़े हैं. उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं. बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल ऑडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई.
मंत्रिपरिषद ने बैठक में कोई भूखा ना सोए' की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई. योजना में अब तक 341 करोड़ भोजन वितरण किया गया है. कोविंड की दूसरी लहर के समय जरूरतमंदों तथा कोविड संक्रमितों को 71 लाख निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए मंत्रिपरिषद ने योजना के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अधिक आबादी वाले कस्बों, ग्रामीण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, नगरीय क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण रखनन एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, कृषि एवं सब्जी मंडी आदि स्थानों पर इसका विस्तार करने का सुझाव दिया.
राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई.
योजना में 2 हजार 500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा पॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं. साथ ही सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श किया गया.