जलदाय विभाग ने प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2021 तक के बकाया पानी के बिल की राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट दी थी.
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Jaipur: गहलोत सरकार ने एक बार फिर से पानी के उपभोक्ताओं को बडी राहत दी है. सरकार ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पैनेल्टी शुल्क की छूट की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है.
जिन उपभोक्ताओं ने अब तक पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक पूरा बिल एक साथ जमा करवा सकते हैं. इससे पहले भी सरकार ने छूट की तारीख बढाई थी.
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जलदाय विभाग ने प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2021 तक के बकाया पानी के बिल की राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट दी थी.
गौरतलब है कि इससे पहले भी ब्याज और पेनल्टी में छूट की अवधि 30 जून तक थी.सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओ को राहत मिलेगी क्योंकि अभी भी बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाए.
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