उनका कहना है कि साल 1986 में कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने ट्रस्ट की जमीन पर एक रिसीवर अपोइंट कर दिया था.
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Jaipur: चुरु जिले में एक ट्रस्ट की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा करने का मामला सामने आया है. ट्रस्ट संचालकों की ओर से डीजीपी एमएल लाठर (DGP ML Lather) से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है. ट्रस्ट की ओर से महेश भरतिया ने बताया कि चुरु में चिमनलाल भरतिया चेरिटेबल ट्रस्ट की 20 हजार गज जमीन को भुमाफियाओं की ओर से अवैध रुप से बेचा जा रहा है. साथ ही ट्रस्ट के अधिकृत व्यक्ति किशन भरतिया को धमकियां दी जा रही है.
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उनका कहना है कि साल 1986 में कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने ट्रस्ट की जमीन पर एक रिसीवर अपोइंट कर दिया था. 12 अप्रैल 2021 को रिसीवर ने ट्रस्ट की अटॉर्नी किशन भरतिया को सौंप दी लेकिन कुछ भुमाफियाओं ने 2013 में ट्रस्ट से जूड़ी महिला सुमित्रा देवी और पुष्पा देवी के नाम से जाली दस्तावेज तैयार करके 10-10 हजार गज के दौनों प्लॉट की फर्जी खरीद फरोख्त कर दी.
इस मामले में पुलिस ने एफआर लगा दी जिस पर कोर्ट ने कहा कि गंभीरता से जांच नही की गयी है. साथ ही एफएसएल की जांच में भी जाली हस्ताक्षर करना सामने आया. डीजीपी एमएल लाठर ने ट्रस्ट के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि मामले की सक्षम स्तर पर जांच करवायी जायेगी और आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.