Jaipur News Today:राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है.
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Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है. साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है.
मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित करने का निर्णय किया. इससे शैक्षणिक उत्थान तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र और अन्य सामाजिक कार्यों हेतु रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी. साथ ही, मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणोें में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी.
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जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा व सीकर में सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया गया है. साथ ही, अन्य प्रकरणों में भारतीय सेना, रेलवे, पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड व विभिन्न संस्थाओं को भी आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया है.
एसीपी योजना में कर्मचारियों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमान
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के तहत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा. वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर यह प्रावधान किया गया है. वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को उक्त सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे-लेवल में एसीपी का लाभ दिया जा रहा था. वहीं, इस संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा.
कोविड से अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कोविड-19 से अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को 18 वर्ष का होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे ऐसे अनाथ बालक/बालिका नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो. साथ ही, ऐसे अनाथ बालक,बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी.
कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में साहस दिखाने वाले युवकों को मिलेगी नौकरी
मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले दोनो युवकों प्रह्लाद सिंह चुण्डावत एवं शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है. राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-1999 में शिथिलन देकर दोनों को नियुक्ति दी जाएगी.
ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी. मंत्रिमंडल ने राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन) रूल्स 1991 में 16 अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम अप्रैल 2021 की अधिसूचना में शामिल होने से रह गया था. अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी.
बीडीओ को मिलेंगे पदोन्नति के बेहतर अवसर
मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर देने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया है. इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत हैं तथा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी. साथ ही विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे.
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन
विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस स्वीकृति से पुरातत्व एवं संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर एवं उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही, मंत्रिमंडल ने अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये करने का निर्णय लिया है.
ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है. राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के परियोजना स्थापना तथा इनसे सम्बधित उपक्रमों की निर्माण इकाईयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेगी. उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय उर्जा एवं सौर उर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है. साथ ही राजस्थान में ग्रीन हाइडोजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं.
राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अवशेष बायोमास एवं कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यता नहीं होगी तथा ठोस कचरे का भी बेहतर निस्तारण हो पाएगा.
फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती योग्यता में अब बैचलर डिग्री भी मान्य
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के अंतर्गत फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. अब डिप्लोमा के साथ सीनियर सैकंडरी बॉयलोजी (साइंस) और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथैरेपिस्ट (बीपीटी) कोर्स को भी सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया है.
जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान
मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो सकेगा.
आरएमएससीएल की सरचार्ज दर अब होगी 11 प्रतिशत
मंत्रिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा सरकार के लिए औषधियों एवं उपकरणों की खरीद कर आपूर्ति किए जाने से प्राप्त 5 प्रतिशत सरचार्ज/लाभांश को बढ़ाकर 11 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
आरडीपीएल का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपील) को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस स्वीकृति से अब जीवनरक्षक दवाइयों का उत्पादन सुगमता से किया जा सकेगा. निःशुल्क दवा योजना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे.
शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अब श्री यादे माटी कला बोर्ड
मंत्रिमंडल ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम ‘‘श्री यादे माटी कला बोर्ड‘‘ किए जाने का फैसला लिया है. बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराने, मेलों एवं प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा. साथ ही करमा बाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का नाम करमा बाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) किए जाने का निर्णय लिया गया है.
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आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिमंडल ने जिला नीमकाथाना के गांव गढ़कनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स ओजस्वी मार्बल एवं ग्रेनाइट प्रा. लि. उदयपुर की सब्सीडियरी कम्पनी) को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इसमें 34 खसरा नम्बर की कुल 204.77 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई. परियोजना में 1772.08 करोड़ रुपये का विनियोजन का प्रावधान किया गया है. इससे 1164 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.
अन्य निर्णय
मंत्रिमंडल बैठक में भरतपुर में समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की डिजिटल विज्ञापन हेतु नीति के संबंध में भी निर्णय लिए गए.