JaipurNews: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने बच्चों को बंधक बनाकर उनसे जबरन बाल श्रम कराने वाले मिथिलेश कुमार को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 सितंबर 2019 को जालुपुरा थाना पुलिस को 'बचपन बचाओ आंदोलन' के प्रोजेक्ट मैनेजर से सूचना मिली थी कि संसार चंद रोड के एक मकान में नाबालिग बच्चों से जबरन श्रम कराया जा रहा है. सूचना पर पुलिस ने संसार चंद रोड के खंडेला हाउस इलाके के एक मकान में दबिश दी. यहां अभियुक्त एक से ज्यादा दर्जन बच्चों से जबरन चूड़ियां बनाने का काम करता हुआ मिला.
बच्चों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त छह माह पहले उन्हें गांव से जयपुर घुमाने के नाम पर लाया था. यहां लाने के बाद अभियुक्त ने उन्हें जबरन चूड़ी बनाने के काम में लगा दिया. अभियुक्त उनसे सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक चूडियां बनवाता है. वहीं यदि कोई बच्चा कम काम करता है या काम करने से मना करता है तो अभियुक्त उससे मारपीट भी करता है. इसके अलावा उन्हें एक कमरे में रखा जाता है और बाहर भी नहीं जाने दिया जाता. इस पर अदालत ने पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter: Mahesh Pareek