जयपुर न्यूज: दो साल से बंद पड़ी मेजर मिनरल माइंस खुद ही निरस्त हो जाएगी. राज्य सरकार इसकी नीलामी कर सकेगी.अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इस बारे में बात कर जानकारी दी है.
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Jaipur: मेजर मिनरल्स माइनिंग के खनन पट्टों में जहां अभी तक खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है या गत दो साल से खनन कार्य बंद है, वो खनन पट्टे स्वतः निरस्त हो जाएंगे. राज्य सरकार इस तरह की माइंस की तत्काल प्रभाव से नीलामी कर सकेगी.
केंद्र सरकार ने माइंस एवं मिनरल्स (डवलपमेंट एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में इसके आदेश जारी किए हैं. यह नए प्रावधान एटोमिक एवं हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स पर लागू नहीं होंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट 1957 में किए गए आवश्यक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों या उपक्रमों के लिए आरक्षित ऐसे माइनिंग क्षेत्र जहां विगत दो साल से लगातार माइनिंग हो रही है. उन खनन क्षेत्रों में एक साल की अवधि के लिए खनन जारी रखने की अनुमति होगी. ऐसे उपक्रमों को एक साल की अवधि में खनन लीज जारी करानी होगी.
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह से राज्य सरकार की कंपनियों या उपक्रमों के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 के तत्कालीन नियम 58 के तहत आरक्षित माइनिंग क्षेत्र में अस्थाई खनन कार्यानुमति जारी कर रखी है. जहां उत्पादन शुरू हो गया है और इस आदेश के जारी होने की तारीख से तुरंत पहले दो साल की अवधि के लिए खनन कार्य बंद नहीं किया गया है, उन खानों के लिए राज्य सरकार खनन पट्टे के संबंध में खनन कार्य हेतु एक साल के रियायती अवधि के लिए खनन अनुमति प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि ऐसे अनुमतिधारकोें को एक साल की अवधि में खनन लीज प्राप्त करना जरुरी होगा.
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह आदेश खनिज संपदा के वैज्ञानिक दोहन, सतत विकास, अनावश्यक रुप से बंद पड़ी खानों व खनिज संपदा की नीलामी कर खनन कार्य शुरु कराने, रोजगार व आय के साधन बढ़ाने और राष्ट्रीय हित में खनिज संसाधनों के सस्टेनेबल डवलपमेंट के उद्देश्य से जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इससे मेजर मिनरल्स की बंद पड़ी खानों की नीलामी की राह प्रशस्त हो सकेगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सचिवालय में इस सदर्भ में आयोजित बैठक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की.
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