Jaipur News: राजू ठेहट हत्याकांड में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2433287

Jaipur News: राजू ठेहट हत्याकांड में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, जानें पूरा मामला

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. 

Jaipur News

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि अपीलार्थी नाबालिग को तत्काल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करें.

अपीलार्थी से नहीं हुई किसी भी चीज की बरामदगी
अपील में अधिवक्ता अभिसार भानु सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. उस पर आरोप है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने से जुड़ा था. जबकि इस बात का कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है. वहीं केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को हत्याकांड में लिप्त नहीं माना जा सकता. 

ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की है संभावना
प्रकरण में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसके अलावा उसे करीब एक साल दस माह से किशोर गृह में रखा गया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी को जमानत दिया है. 

27 आरोपियों के खिलाफ चल रही है ट्रायल 
गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 2022 को चार बदमाशों ने राजू ठेहट को उसके सीकर स्थित घर के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी थीं. घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं, बाद में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल सीकर की अदालत में करीब 27 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रही है.

ये भी पढ़ेंः Jaipur news: ईद मिलादुन्नबी पर शहर में जुलूस का जूनून, बड़ी संख्या लोग हुए शामिल

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending news