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Jaipur Crime News : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक अमन को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 21 वर्षीय इस अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के कपडों पर अभियुक्त का डीएनए मैच हुआ है. इससे साबित है कि उसने पीडिता से संबंध बनाए थे. इसके अलावा पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उसकी सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक और पीडिता के अधिवक्ता मोहम्मद आबिद खान ने अदालत को बताया कि 30 जनवरी, 2019 की शाम पीडिता दूध लेने गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे डरा-धमकाकर अपने साथ टोंक ले गया. यहां उसने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. वहीं पीडिता मौका देखकर वहां से खेतों में होते हुए मेन रोड पर आ गई और फिर वहां से बस में बैठकर जयपुर आ गई. यहां आने के बाद पीडिता ने टैक्सी वाले के मोबाइल से अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी.
दूसरी ओर पीडिता की मां ने 31 जनवरी को खोनागोरियान थाने में अभियुक्त के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा कर दुष्कर्म का अंदेशा जताया था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस ने अपनी जांच में माना कि अभियुक्त उसे स्कूटी पर बैठाकर नाहेटा गांव ले गया था. जहां उसने अपने परिचित के घर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था.
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