Junior Judicial Assistant recruitment 2022: हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा, तत्काल सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टेस्ट कराना संभव नहीं
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Junior Judicial Assistant recruitment 2022: हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा, तत्काल सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टेस्ट कराना संभव नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती परीक्षा, 2022 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा में शामिल नहीं से जुडे मामले में हाईकोर्ट प्रशासन ने सीमित संसाधनों का हवाला दिया है.

Junior Judicial Assistant recruitment 2022: हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा, तत्काल सभी अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टेस्ट कराना संभव नहीं

Junior Judicial Assistant recruitment 2022: राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती परीक्षा, 2022 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा में शामिल नहीं से जुडे़ मामले में हाईकोर्ट प्रशासन ने सीमित संसाधनों का हवाला दिया है.

हाईकोर्ट प्रशासन ने सीमित संसाधनों का हवाला दिया 

सामान्य से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि अदालत ने समान मामले में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ताओं के भी सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के कारण उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए. इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ के समक्ष कहा कि अदालत ने अंतरिम आदेश के जरिए पहले ही ज्यादा अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने का निर्देश दिए हैं. जबकि टेस्ट कराने के लिए सीमित कॉलेज व संसाधन हैं.

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टेस्ट में हर अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है. ऐसे में तत्काल प्रार्थी अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज सेंटर की व्यवस्था नहीं हो सकती. वहीं प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने कहा कि अभी टेस्ट के लिए सेंटर उपलब्ध नहीं हैं तो 30 मई के बाद टेस्ट रखा जा सकता है. जिस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा कि जिन कॉलेजों में टेस्ट का सेंटर हैं, उनकी तीस मई के बाद की उपलब्धता की जानकारी नहीं है और कॉलेज प्रशासन की मंजूरी बिना वे टेस्ट का आश्वासन नहीं दे सकते.

 26 से 29 मई तक होने वाले कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने का आग्रह किया था

यदि प्रार्थी अदालत के अंतिम निर्णय में सफल होते हैं तो वे बाद में उनका कंप्यूटर टेस्ट करवा लेंगे. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि समय पर कोर्ट आए अन्य अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने की अनुमति दी है, लेकिन प्रार्थी टेस्ट होने के अंतिम दिनों में आए हैं. ऐसे में याचिका का निर्णय होने पर उनके टेस्ट लेने के संबंध में देखा जाएगा.

गौरतलब है कि याचिकाओं में हाईकोर्ट के बुधवार को पंकज दारिया व अन्य के मामले में दिए आदेश का हवाला देते हुए उन्हें भी 26 से 29 मई तक होने वाले कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने का आग्रह किया था.

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