Jaipur News: जिले के अतिरिक्त जिला न्यायालय ने जयपुर 11 हजार केवी की बिजली लाइन टूटने के हादसे में कांस्टेबल की मौत के मामले में जेवीवीएनएल को दोषी माना है. इसके साथ ही अदालत ने जेवीवीएनएल को निर्देश दिए हैं कि वह मृत कांस्टेबल के आश्रितों को 51 हजार 56 हजार रुपए की राशि ब्याज सहित अदा करे.
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Jaipur: जिले के अतिरिक्त जिला न्यायालय ने जयपुर 11 हजार केवी की बिजली लाइन टूटने के हादसे में कांस्टेबल की मौत के मामले में जेवीवीएनएल को दोषी माना है. इसके साथ ही अदालत ने जेवीवीएनएल को निर्देश दिए हैं कि वह मृत कांस्टेबल के आश्रितों को 51 हजार 56 हजार रुपए की राशि ब्याज सहित अदा करे.
अदालत ने यह आदेश मृतक की विधवा सीता देवी व अन्य आश्रितों की ओर से पेश दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में माना की जयनारायण की मृत्यु बिजली के करंट से हुई थी और जेवीवीएनएल की ओर से बिजली के तारों के मेंटेनेंस के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है. ऐसे में जेवीवीएनएल के उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही के चलते ही कांस्टेबल की मौत हुई है. इसलिए जेवीवीएनएल अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है.
ऐसे हुआ था कांस्टेबल के साथ हादसा
दावे में बताया गया कि कांस्टेबल जयनारायण एक अन्य कांस्टेबल राजवीर के साथ 24 मई, 2017 को विभागीय मामले में जांच के लिए मोटर साइकिल से नैनवा से गुरजनिया गए थे. इस दौरान अचानक आंधी-बरसात आने पर वे रोड के किनारे बनी पक्की दुकान में रुक गए.
इसी दौरान वहां से गुजर रही 11 केवी की बिजली की लाइन टूटने से धमाका हुआ और पांच के ट्रांसफार्मर में आग लग गई. इसके चलते वे दोनों और दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गए. वहीं बाद में इलाज के दौरान जयनारायण की मौत हो गई. इस पर जयनारायण के आश्रितों ने जेवीवीएनएल के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति दावा पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेवीवीएनएल पर हर्जाना लगाया है.
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