राजधानी जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में एयर कंडीशनर मॉडल वाइन शॉप्स पर शराब के शौकीन घूमकर अपनी च्वाइस का ब्रांड खरीद सकेंगे. इन शॉप्स पर हेरिटेज से लेकर विदेश महंगी ब्रांड की लिकर उपलब्ध होगी. शहरों के अलावा प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट पर भी इस तरह की शराब की दुकानें खुलेगी.
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Jaipur: राजधानी जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में एयर कंडीशनर मॉडल वाइन शॉप्स पर शराब के शौकीन घूमकर अपनी च्वाइस का ब्रांड खरीद सकेंगे. इन शॉप्स पर हेरिटेज से लेकर विदेश महंगी ब्रांड की लिकर उपलब्ध होगी. शहरों के अलावा प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट पर भी इस तरह की शराब की दुकानें खुलेगी. राज्य सरकार की ओर से जारी आबकारी नीति में इस बार एयरपोर्ट और बडे शहरों में शराब की मॉडल शॉप्स खोली जाएंगी. इसकी कवायद शुरू हो चुकी हैं. दूसरे राज्यों की तर्ज पर खुलने वाली इन शॉप्स में शराब लेने आने वाले लोगों को एक मॉल में जिस तरह खरीददारी होती है उस जैसा अनुभव होगा. इसके लिए बकायदा दुकान को फुल फर्निश्ड और वातानुकूलित बनाया जाएगा.
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वहीं, दुकान का एरिया भी इतना बड़ा होगा कि खरीददार दुकान में आराम से घूमकर शराब के ब्रांड देख सकेगा और उसे खरीद सकेगा. आबकारी विभाग ने ये मॉडल शॉप्स राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लि. (RSBCL) के सहयोग से खोली जाएगी. RSBCL इसके लिए कोई प्राइवेट फर्म या व्यक्ति को पार्टनशिप के तौर पर लगाएगा. RSBCL इस पार्टनर का चयन ऑनलाइन ई-ऑक्शन के जरिए करेगा. जो कंपनी या व्यक्ति ऑक्शन में ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही पार्टनर बनाया जाएगा. ई-नीलामी में लगने वाली बोली ही उस शराब की दुकान की लाइसेंस फीस होगी. आबकारी विभाग के अधिकारी पिछले साल कर्नाटक, हैदराबाद समेत कुछ जगह दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने इस तरह की मॉडल शॉप्स को देखा था, जिसके बाद इस तरह की दुकानें राजस्थान में भी खोलने का निर्णय किया गया. RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख रुपए, जोधपुर, उदयपुर शहर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा.
वर्तमान में जो शराब की दुकानें होती है तो उसमें लिमिटेड और औसत रेट की शराब उपलब्ध होती है. जबकि कई हेरिटेज शराब और विदेशी ब्रांड की शराब मिलती ही नहीं है. ऐसे में इन मॉडल शॉप्स पर हर तरह की हेरिटज शराब, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर मिलेगी. इन शराब को खरीदने से पहले उसकी रेट, उसकी बारे में तमाम जानकारी खरीददार दुकान में जाकर खुद जान सकेगा. ये तमाम दुकानें 500 वर्गफीट या उससे ज्यादा बड़े एरिया में खोली जाएगी. शहरों के अलावा प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट पर भी इस तरह की शराब की दुकानें खुलेगी. इसके लिए भी आबकारी विभाग ने आवेदन मांगे है. हालांकि एयरपोर्ट पर दुकान कौन खोलेगा, कितने स्पेस में खोलेगा इसका निर्णय एयरपोर्ट ऑथोरिटी के पास रहेगा। आबकारी विभाग केवल लाइसेंस और शराब उपलब्ध करवाएगा.
बहरहाल, अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी. लोअर लेवल के ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे.