दौसा के बैजूपाड़ा में खुला नया पुलिस थाना, 45 पदों के साथ संसाधनों की मंजूरी
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1158753

दौसा के बैजूपाड़ा में खुला नया पुलिस थाना, 45 पदों के साथ संसाधनों की मंजूरी

दौसा जिले के बैजूपाड़ा में जल्द नया पुलिस थाना खुलेगा. गृह विभाग ने खाना खोलने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. नए थाने के लिए पदों और संसाधनों की मंजूरी दे दी है.

दौसा के बैजूपाड़ा में खुला नया पुलिस थाना, 45 पदों के साथ संसाधनों की मंजूरी

Jaipur: दौसा जिले के बैजूपाड़ा में जल्द नया पुलिस थाना खुलेगा. गृह विभाग ने खाना खोलने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. नए थाने के लिए पदों और संसाधनों की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बैजूपाड़ा में नया थाना खोलने की घोषणा की थी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय से नए थाने के गठन को लेकर गृह विभाग को प्रस्ताव भिजवाए गए.

यह भी पढ़ें-मराठी रीति रिवाज से शादी करने जा रही हैं IAS टीना डाबी! छोटी बहन रिया भी पहुंची होटल

गृह विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजें. वित्त विभाग ने 11 अप्रैल को नए थाने खोलने की सहमति दे दी, उसके बाद 19 अप्रैल को गृह विभाग की ओर से बैजुपाड़ा में नया थाना खोलने के लिए पद और संसाधनों की मंजूरी के आदेश जारी किए गए.

पुलिस थाना में 45 का स्टाफ, CI थानाधिकारी की
बैजुपाड़ा थाने के लिए 1CI, 6 ASI, 5 हेड कॉन्स्टेबल, 33 कॉन्स्टेबल सहित 45 पद स्वीकृत किए गए हैं. थाना अधिकारी पुलिस निरीक्षक स्तर का होगा. ग्रामीण पुलिस थाना में 45 की नफरी होती है. इस नफरी थाने के अधीन पुलिस चौकियों का स्टाफ भी शामिल है. ऐसे में गृह विभाग ने इस मापदंड का पालन करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय को दिए हैं.

थाना के लिए इन संसाधनों की दी गई स्वीकृति
बैजुपाड़ा थाने के लिए एक जीप, 2 मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्नीचर के लिए बजट की मंजूरी दी गई है. वाहनों के लिए 9 लाख 30 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं वायरलेस सेट कंप्यूटर सेट अलमारी सहित अन्य फर्नीचर के लिए 2,15,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

थाने के लिए फिलहाल भवन किराए पर लिया जा सकेगा

भूमि उपलब्ध होने पर नए थाना भवन का कराया जाएगा निर्माण 

यह भी पढ़ें-मांडलगढ़ को बड़ी सौगात, छत्रिखेड़ा में 2 करोड़ की लागत से बनेगा इको टूरिज्म स्थल

अस्थाई पद थाना भवन ले सकेंगे किराए पर

नए थाने की मंजूरी गृह विभाग ने कुछ शर्तों के साथ जारी की है. नव सृजित पद आदेश जारी होने की दिनांक से  28 फरवरी 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित है. विमाग उक्त अवधि के बाद समया वृद्धि के प्रस्ताव गृह विभाग में देगा.

- विभाग ने नवीन थाने हेतु भवन, भूमि की उपलब्धता के संबंध विभाग ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है..अतः भवन व्यवस्था के संबंध में विभाग को परामर्श दिया गया है.

1. प्रत्येक नवीन थाना प्रथमत: उस जगह राजकीय भवन उपलब्ध हो तो उसमें प्रारंभ किए जाए.

2 . राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने पर भवन निर्माण के लिए सक्षम स्तर से स्वीकृत एस्टीमेंट के लिए की सहमति दी जाती है.

3 भवन निर्माण पूर्ण होकर उपलब्ध होने तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों पर किराये पर भवन लिये जाने के लिए सहमति दी गई है.

4. इन थानों के लिए कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के लिए सरकार के दिशा-निर्देशानुसार थानों के क्रियाशील होने के पश्चात अलग सर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

Trending news