राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया है.
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Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दे दिए हैं. इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को यानी नई पेंशन योजना लागू की उसे खत्म कर दिया है. वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं.
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया है. सरकार के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी हो गई है. सीएम अशोक गहलोत पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर चुके थे , जिसके बाद 1 अप्रैल से एनपीएस के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई.
इस फैसले के तहत 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन लेने का पात्र बनाया गया है. इसके तहत 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं. उन्हें भी इस नये नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल से दिए जाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा
आपको बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में लिया गया था. अब राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने बेसिक की 10 फीसदी कटौती बंद कर दी है. आपको ये भी बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों-अफसरों के वेतन से कटने वाला लगभग 39000 करोड़ पैसा पीएफआरडीए में जमा है.
अब इस ऐलान के बाद राज्य सरकार पुरानी पेंशन के नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा पैसा वापस मांगेगी. पीएफआरडीए को ओल्ड पेंशन बहाली के आदेश और अधिसूचना के साथ लेटर भेजा जाएगा. अब इस घोषणा के बाद राज्य सरकार के पास प्री मैच्योर एग्जिट का आधार बन गया है.
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