अब याचिका पेश होने पर हाईकोर्ट एक पक्षीय आदेश नहीं देगा.
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Jaipur : ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर (Somya Gurjar) के निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में याचिका पेश होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अदालत में कैविएट पेश कर दी गई है. ऐसे में अब याचिका पेश होने पर हाईकोर्ट एक पक्षीय आदेश नहीं देगा.
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वहीं, प्रकरण में आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे को रद्द कराने के लिए भी अलग से याचिका पेश की जा सकती है. इसलिए गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफिस से सभी लोक अभियोजकों को मौखिक निर्देश दिए गए हैं कि वे आपराधिक याचिका पेश होने पर इसकी सूचना तत्काल एजी ऑफिस को दें.
जानकारी के अनुसार फिलहाल निलंबन के खिलाफ पेश की जाने वाली याचिका की ड्राफ्टिंग चल रही है. संभावना है कि याचिका मंगलवार को पेश की जाएगी.
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