Rajasthan News: देश का पहला राज्य बना राजस्थान, विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित, अब वकीलों से भिड़ना पड़ेगा महंगा
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Rajasthan News: देश का पहला राज्य बना राजस्थान, विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित, अब वकीलों से भिड़ना पड़ेगा महंगा

Rajasthan News : राजस्थान की विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होते ही राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने इस बिल को पास किया है. प्रदेश में एडवोकट प्रोटेक्शन बिल पास होने के बाद वकीलों और इनके संगठनों में खुशी का महौल है. लंबे समय से वकील इसकी मांग कर रहे थे. 

 

Rajasthan News: देश का पहला राज्य बना राजस्थान, विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित, अब वकीलों से भिड़ना पड़ेगा महंगा

Rajasthan news : राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पारित करते हुए प्रदेश के वकीलों को संरक्षण देने का रास्ता तैयार कर दिया है. प्रदेश में अब अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा. वकीलों की लंबित मांग को पूरा करते हुए मंगलवार सरकार ने विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित कराया. इस विधेयक की मांग वकील समुदाय लंबे समय से कर रहा था.

जानकारी के अनुसार बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले अपने राज्य में इसको पास किया है. इसके अंतर्गत अब वकीलों के साथ मारपीट, अभद्रता करने पर 50 हजार रुपए और 7 साल की अधिकतम सजा का भी प्रावधन है. इसलिए इस बिल के पास होने के बाद वकीलों के साथ लड़ना-भिड़ना आसान नहीं होगा. इससे वकीलों को संरक्षण मिलेगा. इन पर हो रहे हमले पर कमी आएगी.

सदन से यह विधेयक पारित होते ही वकील समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई. वकीलों ने आज विधेयक पारित होते ही सेशन कोर्ट में अधिवक्ताओं ने गुलाल से होली खेली.इस मांग को लेकर प्रदेश की अदालतों में पिछले महीने की 20 तारीख से वकील कार्य बहिष्कार पर चल रहे थे.अब बिल पारित होने के बाद वकील कल से अदालतों में काम पर लौटेंगे.

बिल पारित होने के बाद वकीलों ने सरकार का धन्यवाद भी जाताया. बार एसोसिएशन जयपुर ने प्रत्येक धन्यवाद दिवस मनाने का ऐलान भी किया है.

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 एक्ट के प्रमुख प्रावधान

- अब किसी भी अधिवक्ता के विरूद्ध हिंसा करना होगा गैर जमानती अपराध
- 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का किया गया प्रावधान
- कोई व्यक्ति अगर अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो
- आरोपी से क्षतिपूर्ति की राशि वसूल कर अधिवक्ता को दिलाने का भी है प्रावधान
- अब कहीं भी अधिवक्ता के साथ हिंसा होने पर लागू होगा एक्ट
- पहले इसे न्यायालय परिसर तक ही किया गया था सीमित
- लेकिन आज एक्ट की धारा-3 को किया गया संशोधित
- अब अधिवक्ता के कार्य के संबंध अगर हिंसा होती है तो
- सभी जगह एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे

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