चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं होगा जारी- राजस्थान हाईकोर्ट
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चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं होगा जारी- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 में स्केलिंग पद्धति अपनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं करे.

राजस्थान हाईकोर्ट

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 में स्केलिंग पद्धति अपनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं करे. हालांकि अदालत ने आयोग को छूट दी है कि वह चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश विकास गुर्जर और अन्य की याचिकाओं पर दिए. 

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याचिकाओं में अधिवक्ता अभिनव शर्मा और रघुनंदन खंडेलवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्नों को चुनने की व्यवस्था की गई थी. आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया. 

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याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में सत्तर अंकों तक की कमी-बढोतरी कर दी. जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिन पर स्केलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं, आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्कैलिंग अपनाई गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट देते हुए परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.
Report- Mahesh Pareek

 

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