Rajasthan में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अब होगा सिंगल टेस्ट, RSSB कराएगा CET
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Rajasthan में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अब होगा सिंगल टेस्ट, RSSB कराएगा CET

परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. RSSB को भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है. साल में कम से कम एक बार यह परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अब होगा सिंगल टेस्ट. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jaipur: राज्य में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक ही टेस्ट देना होगा. इसके आधार पर सभी विभागों में भर्ती कर दी जाएगी. इस टेस्ट का नाम 'कॉमन इलेजिबिलिटी टेस्ट' यानी CET होगा. सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी. परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है. साल में कम से कम एक बार यह परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

हालांकि, इस साल यह परीक्षा आयोजित नहीं होगी. अगले साल से यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी. इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है. DOP प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए इस टेस्ट को क्लीयर करना अनिवार्य होगा.

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इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी. ग्रेजुएट और सीनियर सैकंडरी योग्यता के आधार पर करीब बीस विभागों में नियुक्ति दी जाएगी. समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को समन्वयक बनाया जाएगा.

      परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देश:

  • CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा. परीक्षा में किसी तरह का कोई उत्तीर्णांक नहीं होगा बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा.
  • इस परीक्षा की वैधता तीन साल के लिए रहेगी. ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद तीन साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है.
  • इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी, जितनी बार चाहें उतनी बार यह परीक्षा दे सकते हैं.
  • कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार बार CET दे सकता है या फिर अपने अधिकतम अंकों के आधार पर तीन साल आवेदन कर सकता है.
  • CET के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे.
  • ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी, इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा.
  • परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन कराना होगा. इससे बार बार फीस देने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा हो जाएगा.
  • अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए 'समान पात्रता परीक्षा' में भाग लेना अनिवार्य होगा.
  • स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पृथक-पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगा.
  • समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी. परीक्षा के नियमित आयोजन के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.
  • CET संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे. पहले से प्रक्रियाधीन/विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया/कार्यक्रमानुसार जारी रहेगी.
  • राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निगम/बोर्ड/बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंको का उपयोग किया जा सकेगा.

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राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा किया जाता है. अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा भी करवाई जाती है. कभी-कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती की जाती हैं. ऐसे में इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार-बार आवेदन करना पड़ता है. इसमें समय और अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है. इससे श्रम और समय की बचत हो सकेगी.

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