REET Cut Off: रीट लेवल 1 का कटऑफ जारी, अब Follow करना होगा ये Process
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REET Cut Off: रीट लेवल 1 का कटऑफ जारी, अब Follow करना होगा ये Process

REET Level 1: राजस्थान में रीट लेवल 1 (REET Level 1) की शॉर्ट लिस्ट जारी हो गई है. बीकानेर शिक्षा विभाग ने 15500 पदों के लिए 31,000 की लिस्ट (REET Level 1 Cut Off List) जारी हुई है. पदों से दो गुना लिस्ट जारी की गई है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: राजस्थान में रीट लेवल 1 (REET Level 1) की शॉर्ट लिस्ट जारी हो गई है. बीकानेर शिक्षा विभाग ने 15500 पदों के लिए 31,000 की लिस्ट (REET Level 1 Cut Off List) जारी हुई है. पदों से दो गुना लिस्ट जारी की गई है. राजस्थान के अभ्यर्थियों (REET Candidates) का इसका लंबे समय से इंतजार था. इस कट ऑफ लिस्ट (REET Cut Off) के आधार पर जल्द से जल्द यानी 1 अप्रैल से पहले-पहले नियुक्तियां देने की कोशिश की जाएगी. इस कटऑफ में से 15500 लोगों को नियुक्ति मिलेगी. सरकार (Gehlot Sarkar) इन नियुक्तियों को लेकर देरी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है. ऐसे में 15 मार्च तक भी नियुक्तियां मिल सकती हैं. जल्द ही नियुक्तियों से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

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शिक्षा विभाग द्वारा जिलावार सूची तैयार की गई है. ये सूची जल्द ही सभी जिलों में पहुंचा दी जाएगी. इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को अपने वो डॉक्यूमेंट चेक करवाने होंगे जिसका जिक्र कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन में किया था. अगर किसी डॉक्यूमेंट में अब कमी रही तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा. सूची बनने के बाद लिस्ट वापस शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी. यहां से इस लिस्ट को पूरे राज्य के आधार पर तैयार किया जाएगा. फिर राजस्थान (Rajasthan News) के सभी जिलों को मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाएंगे. जिले में जिस अभ्यर्थी के मार्क्स ज्यादा है, उसे प्राथमिकता से पोस्टिंग दी जाएगी. पहली पोस्टिंग ग्रामीण एरिया में होनी है. बड़ी संख्या में जिले से बाहर भी नियुक्तियां हो सकती है.  

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इसके अलावा हम आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 (REET Exam 2021) से जुडे पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल एसओजी से लेकर सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभी तक एसओजी ठीक तरह काम कर रही है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की खुद मॉनिटरिंग की बात करते हुए एसओजी से चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को तय करते हुए कहा था कि प्रगति रिपोर्ट के बाद जरूरत हुई तो एसआईटी (SIT) गठित करने पर विचार किया जा सकता है. वहीं, अदालत ने भर्ती से जुड़ी एकलपीठ में लंबित याचिकाओं को भी जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है. सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर दिए.

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