road safety rules for children: बाइक पर बच्चे को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट, स्पीड लिमिट 40Kmph
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road safety rules for children: बाइक पर बच्चे को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट, स्पीड लिमिट 40Kmph

राजस्थान में आए दिन बाइक एसीडेंट के मामले सामने आते रहते हैं. कई बार बाइक पर सवार बच्चे भी दुर्घनाओं की चपेट में आ जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है. ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों को लेकर नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं.

road safety rules for children: बाइक पर बच्चे को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट, स्पीड लिमिट 40Kmph

Jaipur: राजस्थान में आए दिन बाइक एसीडेंट के मामले सामने आते रहते हैं. कई बार बाइक पर सवार बच्चे भी दुर्घनाओं की चपेट में आ जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है. ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों को लेकर नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं. इस नियम के तहत 9 माह से लेकर 4 साल तक के बच्चों को बाइक पर हेल्मेट और हॉर्नेस बेल्ट लगाना जरूरी होगा. साथ ही बाइक की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1000 रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाने का प्रावधान है. 

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अब राजस्थान की राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के दूसरे हिस्से में बच्चों को बैठाकर तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों की खैर नहीं है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने 16 फरवरी यानी बुधवार को यातायात सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दो पहिया वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं. ये नियम (new safety regulations) खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए नोटिफाई किया गया है. गौरतलब है कि गत वर्ष अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था

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प्वाइंट्स में जानिए ये नए नियम
- 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. 
- बच्चों के लिए दो पहिया वाहन (two wheeler) पर हार्नेस बेल्ट लगाना जरूरी होगा. 
- हार्नेस बेल्ट हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा तक भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए.
- दो पहिया वाहनों पर यदि बच्चे हैं तो इसकी स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 
- बच्चों के हेलमेट के लिए फिलहाल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) नए मानक जारी करेगी. तब तक बच्चे बाजार में उपलब्ध साइकिल वाले हेल्मेट या छोटे हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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