Rajasthan Schools Reopen: 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन होगा. स्टाफ, बस, ऑटो, और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा.
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Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) के बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां स्कूल खोलने को लेकर राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर दी है. राजस्थान (Rajasthan) में एक सितंबर से स्कूल खुलेंगे. नौवीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं.
50 फ़ीसदी क्षमता के साथ नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन होगा. स्टाफ, बस, ऑटो, और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा.
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शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के साथ शुरू होगा-
राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों (कक्षा 9वीं 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी.
• प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता की शर्त के साथ 1 सितम्बर से बैठक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. साथ ही, संबंधित संस्थान द्वारा - intimation के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या बैठक क्षमता एवं कु स्टाफ/कार्मिकों/विद्यार्थियों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी.
• शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे.
• नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो.
• ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को वरीयता और प्रोत्साहन दिया जाएगा.
• विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी.
राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जाएगी-
शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता / अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि माता पिता/ अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते तो उन पर संबंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा. इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी.
शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा-