अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, डीटीएच बिल, ओटीटी फीस का भुगतान ऑटो डेबिट किये हुए हैं तो खबर आपके लिए है.
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Jaipur : अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, डीटीएच बिल, ओटीटी फीस का भुगतान ऑटो डेबिट किये हुए हैं तो खबर आपके लिए है. देशभर के बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर लागू किया गया है. नए नियम के तहत किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Transaction) से पहले ग्राहक को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. यह नियम प्रमुख तौर पर उन बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए लागू किया गया है, जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और ईसीएस सिस्टम के जरिए बैंक से ईएमआई कटती है. नए नियम से उपभोक्ताओं को जानकारी रहेगी कि उनकी ईएमआई (EMI) की तारीख कब है, और उनके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा है या नहीं? इससे ग्राहक को पेनल्टी लगने की संभावना कम होगी, साथ ही पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था भी बन सकेगी. इसके लिए आपको नए सिरे से आवेदन या मंजूरी देनी होगी.
आज से बदल गया अहम बैंकिंग नियम
बिना पूर्व जानकारी बैंक खाते से नही कटेगी किश्त की राशि
अब बैंक खाते से EMI कटने से पहले मिलेगी मैसेज से जानकारी
ECS की मंजूरी दे चुके ग्राहकों को भी मिलेगी सुविधा
ग्राहक ईएमआई के ECS सिस्टम पर भी OTP सिस्टम कर सकते है लागू
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, डीटीएच बिल, ओटीटी फीस का फिर से देना होगा मेंडेट
उपभोक्ता को नया फार्म भरकर वित्तीय संस्थान को देनी होगी मंजूरी
ग्राहक को 3 दिन पहले मिलेगी EMI की तारीख और राशि की सूचना
ग्राहकों को पूर्व जानकारी मिलने से पेनल्टी की सम्भावना रहेगी कम
बैंकिंग उपभोक्ता की सुविधा के लिए RBI की पहल
बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की मनमानी पर लगेगी रोक
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश पर आज ऑटो डेबिट पेमेंट नियम बदल गये हैं. अब लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि पर ई-मैंडेट के तहत होने वाले ऑटो डेबिट पेमेंट (Auto Debit Payment) के नियम के तहत ग्राहकों को पहले से मैसेज, ईमेल या अन्य माध्यम से जानकारी दी जाएगी, उनकी मंजूरी के बिना राशि बैंक खाते से नहीं कटेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के भुगतान की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है, आरबीआई ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है. नियमों के तहत ग्राहक तक किसी पेमेंट से पहले एक बार ओर जानकारी देना है. यह पुख्ता जानकारी ओटीपी या किसी और माध्यम से हो सकती है. तो ई-मैंडेट के तहत अब पांच हजार से कम रकम पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर AFA और ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू होगा. यही सभी तरह के नियमों पर लागू होगा.
उपभोक्ता को लाभ
- अपनी लोन EMI कटने से पहले OTP सिस्टम कर सकते है लागू
- किश्त के दौरान बैंक खाते में राशि कम होने की रहेगी पहले से जानकारी
- नए सिरे से करना होगा बैंक या वित्तीय संस्थान को आवेदन
- ECS या बैंक खाते से ऑटो डेबिट के लिए देनी होगी मंजूरी
- इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड की दोबारा से देनी होगी अनुमति
- यूटिलिटी सर्विस पेमेंट जैसे बिजली बिल, OTT प्लेटफार्म, मोबाइल बिल, गैस बिल सहित अन्य मासिक बिल भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं कटेंगे.
आरबीआई ने साफ किया है कि यह नियम सभी तरह के कार्ड पेमेंट, यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड, वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट, यूपीआई पेमेंट पर लागू होगा. तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वॉलेट से किसी यूटिलिटी बिल, फोन रिचार्ज, डीटीएच बिल, ओटीटी फीस आदि के लिए मैंडेट दे रखा है तो उस पर यह नियम लागू होगा. सुविधा जारी रखने के लिए आपको अपने वित्तीय संस्थान को नए सिरे से आवेदन करना होगा.