कांकानी हिरण शिकार मामला: बॉलीवुड हीरो सलमान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Advertisement

कांकानी हिरण शिकार मामला: बॉलीवुड हीरो सलमान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

 24 साल पहले कांकानी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज बड़ी राहत मिली है.

कांकानी हिरण शिकार मामला: बॉलीवुड हीरो सलमान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

जोधपुर: 24 साल पहले कांकानी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज बड़ी राहत मिली है. सलमान खान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा लगाई थी, जिसपर राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निचली अदालत में चल रही सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश जारी किया है. मार्च के पहले हफ्ते में सलमान खान की ओर से याचिका दायर की गई थी.

सोमवार (21 मार्च) को सलमान खान के वकील ने उच्च न्यायालय में अपना पूरा पक्ष रखा. उस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी. सुनवाई के दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट रूम में मौजूद रहीं. बता दें कि कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी.

यह भी पढ़ें: बीजेपी को तगड़ा झटका, 36 नेता कांग्रेस में शामिल, बोले- CM के विचार से प्रभावित हूं

क्या है कांकानी हिरण मामला?

सितंबर 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए थे. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. 27, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर को शिकार हुई थी. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा था. जिसके बाद सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी.

1998 में हुई थी पहली गिरफ्तारी

काकणी हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया था. सलमान के अलावा बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को सलमान खान ने बड़ी राहत दी है.इस मामले में सलमान खान की पहली गिरफ्तारी 12 अक्टूबर 1998 को पहली गिरफ्तारी हुई थी.  पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. 

सलमान खान पर शिकार मामले में दर्ज हैं चार केस

 मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, कांकाणी में काले हिरण का शिकार को लेकर जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार पाया था. जबकि लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. इस मामले में सलमान खान को सजा भी हो चुकी है.

बता दें कि कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी

Trending news