शहर में परशुराम जयंती, रमज़ान ईद और अक्षय तृतीया त्योहारों के आयोजनों के दौरान बनी संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं.
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Jodhpur: शहर में परशुराम जयंती, रमज़ान ईद और अक्षय तृतीया त्योहारों के आयोजनों के दौरान बनी संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय ने जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं.
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यह निषेधाज्ञा आदेश पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर राजकुमार चौधरी ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जोधपुर आयुक्तालय के जिला पूर्व के थाना क्षेत्र उदयमंदिर, सदरकोतवाली, सदरबाजार नागोरी गेट, खाण्डाफलसा एवं जिला पश्चिम के थाना क्षेत्र प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने व जन-जीवन व्यवस्थित रखने हेतु आयुक्तालय के उपरोक्त थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है.
निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार आदेश के अनुसार आयुक्तालय के जिला पूर्व के थाना क्षेत्र उदयमंदिर सदरकोतवाली, सदरबाजार, नागोरी गेट, खाण्डाफलसा एवं जिला पश्चिम के थाना क्षेत्र प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर, सरदारपुरा में दिनांक 03.05.2022 को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 04.05.2022 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जायेगा एवं इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के अपनी गृह सीमा के बाहर नहीं निकलेगा. उक्त स्थिति के मद्देनजर कर्फ्यू अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी.
यह प्रतिबंध कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में लगे अधिकारी / कर्मचारी पुलिस कर्मियों एवं कर्फ्यू पासधारियों पर लागू नहीं होगा. यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.