Kota news : नहर में डूबने की दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले में नहरों तथा इनकी वितरिकाओं में स्नान पर रोक लगाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण तथां आयुक्त नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण को निर्देश दिए हैं.
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kota news : जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट एम पी मीना ने शनिवार को नहर में डूबने की दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले में नहरों तथा इनकी वितरिकाओं में स्नान पर रोक लगाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण तथां आयुक्त नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण को निर्देश दिए हैं.
डूबने से लोगों की मौत
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में चम्बल की दायी एवं बाई मुख्य नहरों से सिंचाई के लिए जल प्रवाह किया जा रहा है. जल प्रवाह के दौरान मुख्य नहरों तथा इसकी वितरिकाओं में स्थानीय लोग स्नान करने चले जाते हैं नहरों में तेज जल प्रवाह के दौरान कई व्यक्ति डूबने से असमय काल का ग्रास बन जाते हैं. 21 अक्टूबर को ऐसी ही एक घटना में पांच व्यक्ति बह गए जिनमें से तीन को सुरक्षित बचा लिया गया.
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान में जिले में धारा 144 की निषेधाज्ञा प्रभावी होने के चलते नहरों एवं वितरिकाओं में स्नान करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना घटे. नहरों वितरिकाओं पर निगरानी भी रखी जाए. दोनों नगर निगम के क्षेत्राधिकार में जहां जहां नहरों पर घाट बने हैं या किनारे पर तालाब बने हुए हैं, वहां मजबूत जाली लगाएं ताकि ऐसे स्थलों पर लोग प्रवेश ना कर पाएं.
सख्त निर्देश
एक ओर जहां ऐसी दुर्घटनाओं से युवाओं की मौत से उनके परिवारों पर घोर वज्रपात हुआ है. वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तलाश करने में पुलिस, एसडीआरएफ, नगर निगम के बचाव दलों को जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता हैजिला मजिस्ट्रेट ने कहा है की दोनों मुख्य नहरों पर आने से रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाये जाए और इसके लिए पुलिस आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई करे. साथ ही नहरों पर गश्त लगाना सुनिश्चित किया जाए
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