मेड़ता: नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाकर किया गैंगरेप, रही चीखती-चिल्लाती
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मेड़ता: नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाकर किया गैंगरेप, रही चीखती-चिल्लाती

Merta News: नागौर के मेड़ता में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों आजीवन कारावास की सजा मिली है. पोक्सो एक्ट प्रकरण में मेड़ता न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई कीऔर पीड़िता को 19 माह में न्याय मिला.  

मेड़ता: नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाकर किया गैंगरेप,  रही चीखती-चिल्लाती

Merta News, Nagaur: नागौर के मेड़ता उपखंड के गोटन थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल 2021 के दिन एक नाबालिग के साथ दो युवकों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में मेड़ता पोक्सो न्यायालय के न्यायधीश माननीय अलका शर्मा द्वारा दोनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 1लाख 10 हजार के अर्थदंड के साथ दंडित किया गया. मेड़ता न्यायालय द्वारा पोक्सो प्रकरण में यह फैसला महज 19 महीने में सुनाया गया. 

जिले के मेड़ता उपखंड क्षेत्र में गोटन थाना क्षेत्र स्थित धनापा गांव की एक प्याऊ के पास 10 अप्रैल 2021 के दिन दो आरोपियों द्वारा एक नाबालिक बच्ची को जबरन कार में बैठाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने वाले दिया. दोनों आरोपियों को मेड़ता पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की न्यायधीश माननीय अलका शर्मा द्वारा आजीवन कारावास के साथ-साथ 110000 के अर्थदंड से दंडित किया गया. 

विशिष्ट लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के समक्ष 43 दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए 12 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं गवाहों और अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस के पश्चात अपना फैसला सुनाते हुए मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के डाबरियाणी गांव निवासी महावीर सिंह एवं मेड़ता रोड निवासी कैलाश जांगिड़ को दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास और 1 लाख के अर्थदंड और अन्य धाराओं में पांच 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया. 

विशिष्ट लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा के अनुसार, दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के आरोप में 1 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और SC/ST Act के आरोप में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है. 

Reporter- Damodar Inaniya

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