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नई दिल्ली: गाड़ी मालिकों को अपनी 15 साल पुरानी कार का रिजस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में आठ गुना ज्यादा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और ये नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए आठ गुना ज्यादा भुगतान करना होगा.
इसी तरह 15 साल से ज्यादा पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की फीस मौजूदा 600 रुपये के मुकाबले 5,000 रुपये होगी. पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए फीस मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये देनी होगी. इसके साथ ही 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र को रिन्यू कराने की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है.
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अधिसूचना के मुताबिक, इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और ये एक अप्रैल, 2022 से लागू होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के खत्म होने के बाद हर दिन की देरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.
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