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दिसपुरः असम के शिवसागर जिले में प्लास्टिक से बने गुटखा, पान मसाला और कैरी बैग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक से बने सामानों पर रहेगा.
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के अनुसार, 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक से बने गुटखा, पान मसाला और कैरी बैग की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है. अब जिले में इस तरह के प्लास्टिक से बने उत्पादों की बिक्री नहीं होगी.
Assam | Sales of 'gutka', 'pan masala' & carry bags made of plastic of fewer than 50 microns have been banned. Night curfew has been imposed on the Assam-Nagaland border from 6pm to 6am within a 5 km radius: District Magistrate (2/2)
— ANI (@ANI) April 8, 2022
वहीं, असम-नागालैंड सीमा पर शाम 6 से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह कर्फ्यू सीमा से 5 किमी के दायरे में रहेगा. इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी.
इसके साथ ही चरमपंथी और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अगले 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है. यह फैसला शिवसागर जिले में लागू होगा. इस दौरान केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट रहेगी. इनके अलावा 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों को भी अनुमति नहीं होगी.
Assam | Sec 144 imposed in Sivasagar dist for the next 60 days in view of extremist & criminal activities. Gatherings of more than 5 people, pillion riders on two-wheelers except for women older than 60 yrs & children younger than 12 yrs of age are not allowed: DM (1/2)
— ANI (@ANI) April 8, 2022
इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, सभाएं, जुलूस, धरना, व्यक्तियों या संगठनों के समूह द्वारा रैलियां, किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर किसी भी दीवार, सरकार की सीमा, अर्ध-सरकारी या निजी निवासी आदि पर बैन रहेगा.
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