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नई दिल्ली: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. इसमें बताया गया है कि 9 अगस्त से राष्ट्रीय राजधानी में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए जाएंगे. इस दौरान स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन लेने, काउंसलिंग/गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए स्कूल जाने की इजाजत होगी.
दिल्ली में सोमवार से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों (Weekly Markets) को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है. दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे, लेकिन कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेगा. अभी तक दिल्ली सरकार ने 1 म्युनिसिपल जोन में रोजाना केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी. उसमें भी 50% वेंडर्स ही होने की शर्त थी. लेकिन अब सभी लिमिट हटा ली गई हैं. लेकिन सिर्फ अधिकृत साप्ताहिक बाजारों के लिए.
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आदेश के अनुसार, राजधानी दिल्ली में मार्केट, मॉल्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. लगातार व्यापारी संगठन सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि दुकानों को रात 10 बजे तक के लिए खोला जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नही हुआ. थियेटर, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्सेस 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे. दिल्ली में रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. बार दोपहर 12 से रात 10 तक खुलेंगे. अंतिम संस्कार में 100 लोगों को जाने की इजाजत है. वहीं शादी में 100 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते. धार्मिक स्थान खुले रहेंगे लेकिन किसी को भी जाने की इजाजत नहीं रहेगी.
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