चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी.
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नोएडा: त्योहारों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है.
उन्होंने बताया कि चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. इसके साथ ही किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां और दूसरी सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी.
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी. उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैटरी वाले ई-रिक्शे में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते.
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पांडे ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे. मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे. शादी- बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और न ही चक्का जाम कर सकेगा. उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी.