शाहीन बाग: वार्ताकार हबीबुल्लाह के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई
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शाहीन बाग: वार्ताकार हबीबुल्लाह के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई

हलफ़नामे में कहा है कि सरकार को विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात करनी चाहिए. 

फाइल फोटो...

नई दिल्ली: नागरिकता कानून के चलते शाहीन बाग सड़क जाम को लेकर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा है कि शाहीन बाग में चल रहा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है लेकिन दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के चारो ओर 5 रास्तों को बंद किया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, अगर पुलिस इन रास्तों को खोल दे तो ट्रैफिक सामान्य हो जाएगा.उन्होंने कहा कि स्कूल वैन और एम्बुलेंस को पुलिस द्वारा चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है.

हलफ़नामे में कहा है कि सरकार को विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात करनी चाहिए.

बता दें कि इस मामले में वजाहत हबीबुल्लाह ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों के पक्ष में याचिका दायर की थी. पिछली सुनवाई के दौरान उनकी वकील ने कोर्ट से कहा था कि वह उनसे भी लोगों से बात करने कहेंगी. इसके बाद हबीबुल्लाह ने ये हलफनामा दायर किया है. शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (24 फरवरी) को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौप दी है. पिछली सुनवाई में 17 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए वकील संजय हेगड़े और साधना रामचन्द्रन को वार्ताकार नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था ये कि सड़क रोक कर बैठे लोगों से बात कर उन्हें किसी दूसरी जगह पर धरना देने के लिए समझाएंगे. कोर्ट ने कहा कि वह पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह अगर चाहें तो साथ जा सकते हैं.

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