सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस से जुड़े सारे सबूत सीबीआई (CBI) को आगे की जांच के लिए सौंप दे.
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मुंबई: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपे जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने खुशी जताई है.
आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग करने वालों में से एक पार्थ पवार भी थे. उन्होंने पार्टी लाइन से अलग होकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसके लिए पत्र भी लिखा था. सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद पार्थ पवार ने ट्वीट कर लिखा, 'सत्यमेव जयते!'
सत्यमेव जयते!
— Parth Pawar (@parthajitpawar) August 19, 2020
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सारे सबूत सीबीआई को आगे की जांच के लिए सौंप दे.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था. पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी. बिहार पुलिस को भी मामले की जांच करने का अधिकार था. मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर दुर्घटना के पहलू तक जांच की जबकि बिहार पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. बिहार सरकार को CBI जांच की सिफारिश करने का अधिकार था.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सुशांत के मामले की जांच को सौंपे जाने का विरोध कर रही थी. महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे क्योंकि वो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है.
उद्धव सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है क्योंकि घटना मुंबई में हुई और पीड़ित, आरोपी व गवाह सभी मुंबई के हैं.