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Government Will Constitute Complaint Appellate Committee: सरकार सोशल मीडिया मंचों के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के फैसलों (Decision) के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति (Complaint Appellate Committee) के गठन की योजना बना रही है.
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के लिए जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत (Complaint) का निपटान करना होगा. यह निर्णय मध्यवर्तियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) के लिए बाध्यकारी होगा. ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों ने ‘समुदायिक दिशानिर्देशों’ के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय में कई चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खातों को बंद किया है.
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ऐसे में सरकार की तरफ से यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEIT) ने एक नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट में कहा, ‘केंद्र सरकार (Central Government) एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी. इस समिति में एक चेयरपर्सन और अन्य सदस्य होंगे. केंद्र सरकार समिति का आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा गठन कर सकती है.’ नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ता (User) अपनी अपील दायर कर सकते हैं. इस अपील का 30 दिन के भीतर निपटान करना होगा.
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नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट (Draft) के अनुसार, ‘शिकायत अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई (Action) करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी. समिति की तरफ से पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यवर्तियों (Intermediaries) द्वारा किया जाएगा.’ मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन के मसौदे पर 22 जून तक टिप्पणियां मांगी हैं.
(इनपुट - भाषा)
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