उद्योगपति गौतम अडाणी को 1998 में अगवा करने के मामले में दो बरी
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उद्योगपति गौतम अडाणी को 1998 में अगवा करने के मामले में दो बरी

मामले में कोई भी गवाह दोनों की शिनाख्त नहीं कर सका.

उद्योगपति गौतम अडाणी (फाइल फोटो)

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने 1998 में अडाणी समूह के संस्थापक गौतम अडाणी के अपहरण के मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. सत्र न्यायाधीश डीपी गोहिल ने फज़ल-उर-रहमान और भोगीलाल दर्जी को शुक्रवार को बरी किया.

अडाणी इन दोनों के खिलाफ अपना बयान देने के लिए अदालत नहीं आए. उन्होंने कहा कि छह आरोपियों के संबंध में उनके द्वारा दी गई गवाही पर विचार किया जा सकता है. इन छह आरोपियों पर पहले मुकदमा चलाया गया था. मामले में कोई भी गवाह दोनों की शिनाख्त नहीं कर सका.

पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोप पत्र के मुताबिक, एक जनवरी 1998 को अडाणी और शांतिलाल पटेल को बंदूक के बल पर तब अगवा कर लिया गया जब वे यहां कर्णावती क्लब से निकल कर एक कार से मोहम्मदपुरा रोड जा रहे थे. आरोप पत्र के मुताबिक, उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और फिर छोड़ दिया गया.

रहमान को 2006 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था जबकि दर्जी को 2012 में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया. अदालत ने 2005 में अन्य छह आरोपियों को इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

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