फडणवीस पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
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फडणवीस पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

सतीश उके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया कि फणडवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है. बिना इसकी घोषणा के फडणवीस के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है.

याचिका में आरोप लगाया है कि फडणवीस ने चुनावों में दाखिल हलफनामे में दर्ज दो आपराधिक मामलों को नहीं दर्शाया था.

नई दिल्ली : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस ने 2014 विधानसभा में अपने ऊपर लंबित 2 आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई. इससे पहले बॉम्बे HC याचिका खारिज कर चुका है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सतीश उके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया कि फणडवीस ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है. बिना इसकी घोषणा के फडणवीस के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई है. उके ने याचिका में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने 2014 विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को नहीं दर्शाया था.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उकी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए फडणवीस के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी.उके ने आरोप लगाया था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी. यह पीपुल्स एक्ट, 1951 के 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है. याचिकाकर्ता के मुताबिक,1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे.

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