रेयान स्कूल मर्डर केस: SC ने खारिज की मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका
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रेयान स्कूल मर्डर केस: SC ने खारिज की मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका

जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरिमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुड़गांव के रेयान पब्लिक स्कूल (Ryan International School) में सात साल के छात्र की हत्या करने के आरोपी छात्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. वारदात के समय आरोपी रेयान स्कूल में 11वीं कक्षा छात्र था. जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच थी. घटना सितंबर 2017 की है.

जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरिमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हमने शिकायतकर्ता के वकील सहित सभी पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना. चूंकि याचिकाकर्ता की सिर्फ एक वयस्क के रूप में जमानत के मकसद से सुनवाई हो रही है, इसलिए हमें इस समय हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की वजह नजर नहीं आती. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है.’

सीबीआई ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया से बचने के लिए किशोर न्याय कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता.

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आरोपी की ओर से न्यायालय में दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी गलत की है कि इस मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना है. उच्च न्यायालय ने जून महीने में लड़के की जमानत याचिका खरिज कर दी थी.

इस मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस लड़के ने परीक्षायें स्थगित कराने और अभिभावक-शिक्षक की प्रस्तावित बैठक रद्द कराने के मकसद से आठ सितंबर, 2017 को स्कूल के वाशरूम में छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी थी.

इस बच्चे का शव गुड़गांव के भोंडसी स्थित निजी स्कूल के वाशरूम में मिला था. इससे पहले, न्यायालय ने इस मामले में आरोपी 16 वर्षीय किशोर के नाम का इस्तेमाल करने से मीडिया को रोक दिया था. 

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