कानपुर शेल्टर होम मामला: SC ने UP सरकार से मांगा जवाब, 57 लड़कियां मिली थीं पॉजिटिव
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कानपुर शेल्टर होम मामला: SC ने UP सरकार से मांगा जवाब, 57 लड़कियां मिली थीं पॉजिटिव

कानपुर शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं थीं.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कानपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जवाब मांगा है. कानपुर शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं थीं. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि इस मामले में हलफनामा दाखिल करें.

इसके अलावा बाल सुधार गृहों में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वकील गौरव अग्रवाल को अमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा को शुक्रवार तक कोरोना के मामलों के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में शेल्टर होम में 57 नाबालिग लड़कियां कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थीं. जिला प्रशासन की रिपोर्ट में पता चला था कि यहां 100 बेडों की क्षमता वाले शेल्टर होम में 171 संवासिनियां रह रही थीं. यहां 63 बालिकाएं पॉक्सो के तहत रहती थीं. इनमें से सात के गर्भवती होने और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई गई थी.

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