भीमा कोरेगांव: गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से CJI के बाद एक और जज ने खुद को अलग किया
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भीमा कोरेगांव: गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से CJI के बाद एक और जज ने खुद को अलग किया

नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. 

भीमा कोरेगांव: गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से CJI के बाद एक और जज ने खुद को अलग किया

नई दिल्लीः भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टली.अब जस्टिस बीआर गवई ने गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया. अब अन्य बेंच मामले की करेगी सुनवाई. इससे पहले चीफ जस्टिस ने सुनवाई से खुद को अलग किया था. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था.

अब अन्य बेंच मामले की सुनवाई करेगी. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने गौतम नवलखा मामले में 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कैविएट अर्जी दाखिल की है. अपनी अर्जी में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना कोर्ट कोई एकतरफा आदेश न दें. 

गौरतलब है 13 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था.  पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी.

बता दें कि भीमा-कोरेगांव हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

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