हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना मरीजों की मदद की मांग वाली याचिका को SC में खारिज
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हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना मरीजों की मदद की मांग वाली याचिका को SC में खारिज

जस्टिस कौल ने फिर कहा याचिकाकर्ता तेलंगाना में हैं लेकिन दिल्ली को लेकर चिंतित हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में दाखिला लेने वाले मरीजों की मदद के उपाय के मांग वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्वत: संज्ञान मामले और अन्य जनहित याचिकाओं में इस मामले पर ध्यान दिया गया है.

जस्टिस एस. के. कौल ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कहां के निवासी हैं? इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वो तेलंगाना के रहने वाले हैं. जस्टिस कौल ने फिर कहा कि आप तेलंगाना में हैं लेकिन दिल्ली को लेकर चिंतित हैं?

दिल्ली में सोमवार तक कोरोना के कुल 100,823 मामले सामने आए हैं जबकि 3,115 लोगों की मौत हुई है.

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