मुंबई में फंसे थे UP के मजदूर, वकील की मदद से मिलेंगे 25 लाख रुपये, SC का आदेश
Advertisement
trendingNow1694787

मुंबई में फंसे थे UP के मजदूर, वकील की मदद से मिलेंगे 25 लाख रुपये, SC का आदेश

मुंबई के वकील सगीर अहमद ने प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने के खर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 25 लाख रुपए जमा करवाए थे.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मजदूरों को घर वापस भेजने का मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वकील सगीर अहमद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाए गए 25 लाख रुपये मृतक मजदूरों के परिजनों में बांटने का आदेश दिया है.

  1. वकील सगीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 25 लाख रुपए जमा करवाए थे
  2. 25 लाख रुपये मृतक मजदूरों के परिजनों में बांट दिए जाएं- सुप्रीम कोर्ट
  3. मुंबई से संत कबीर नगर लौटने के दौरान 5 मजदूरों की मौत हो गई थी

बता दें कि मुंबई के वकील सगीर अहमद ने प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने के खर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 25 लाख रुपए जमा करवाए थे.

सुनवाई के दौरान सगीर अहमद खान ने कहा कि मजदूर घर पहुंच गए हैं, इसीलिए मेरे द्वारा जमा करवाए गए रुपये यूपी के उन 5 परिवारों में बांट दिए जाएं, जिनके लोग लौटने के दौरान मर गए थे.

ये भी पढ़ें- अयोध्या विवाद के बाद SC में काशी-मथुरा विवाद पर याचिका, जानें क्या है मांग

गौरतलब है कि पिछले महीने मई में वकील सगीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे संत कबीर नगर के प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने की मांग की थी.

ये वीडियो भी देखें-

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news