Modi Surname Case में राहुल गांधी की सजा रहेगी कायम, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी
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Modi Surname Case में राहुल गांधी की सजा रहेगी कायम, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Rahul Gandhi Latest news: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है. मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी.

Modi Surname Case में राहुल गांधी की सजा रहेगी कायम, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

Rahul Gandhi Surname Case: कांग्रेस (Congress) नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) से झटका लगा है. मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है. राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी. इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी. और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.

राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

बता दें कि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है. लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मायूसी मिली है. बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है.

क्यों गई राहुल की संसद सदस्यता?

जान लें कि राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद बने थे. इसी साल 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

दो अर्जी की गई थीं दाखिल

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इसी महीने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट का रुख किया था. राहुल गांधी के वकीलों ने दो अर्जी दाखिल की थीं. जिनमें से एक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए और दूसरी अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के संबंध में थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल देते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भी जारी किए थे.

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