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चेन्नई: तमिलनाडु में 1 लाख के करीब एक्टिव Covid-19 मामलों को देखते हुए, राज्य सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं. लॉकडाउन (Lockdowon) जैसे नए प्रतिबंध 26 अप्रैल (मंगलवार) सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे.
1. नए प्रतिबंधों के मुताबिक तमिलनाडु में सिनेमा हॉल, जिम, इंटरटेनमेंट क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और इसी तरह के स्थान जहां भीड़ इकट्ठी हो सकती है, सभी बंद रहेंगे.
2. बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल के सभी सुपरमार्केट.
3. चेन्नई और अन्य शहरों, कस्बों में सैलून, स्पा, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.
4. टी स्टाल, होटल, रेस्तरां, मेस में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी.
5. धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा. धार्मिक स्थलों की पूजा में लगे पुजारी ही अनुष्ठान कर सकेंगे.
6. किसी मंदिर में आयोजन के लिए भले ही पहले से अनुमति ले रखी हो फिर भी अब कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, केवल कर्मचारी ही मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगे.
7. स्पोर्ट्स एकेडमी बंद रहेंगी.
1. ई-कॉमर्स डिलिवरी और ऑपरेशन की परमीशन होगी
2. स्टैंडअलोन डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट को 50% भीड़ के साथ खोले जाने की परमीशन होगी. AC नहीं चला सकेंगे.
3. होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों आदि पर पार्सल/टेकअवे की सुविधा चालू रहेगी.
4. होटल और लॉज में गेस्ट के लिए रूम सर्विस की परमीशन होगी.
5. शादियों में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित की परमीशन होगी
6. अंतिम संस्कार में अधिकतम 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं.
7. 50% IT और ITES कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.
8. राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट अकेले खेल ट्रेनिंग दे सकते हैं.
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1. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों से TN में आने वाले यात्रियों को eregister.tnega.org पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
2. फ्लाइट्स से TN आने वाले प्रवासी यात्रियों को eregister.tnega.org पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
3. टैक्सी में ड्राइवर सहित तीन यात्री ही होने चाहिए.
4. ऑटोरिक्शा में ड्राइवर और दो यात्री ही यात्रा कर सकते हैं.
5. नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और संडे कर्फ्यू जारी रहेगा.
5. कार्यस्थल आने-जाने वालों को आईडी कार्ड लेकर जाना होगा.
6. कंपनियों, कारखानों को Covid-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की परमीशन दी गई है.
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