अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की PM Narendra Modi के खिलाफ याचिका, अलगाववादियों ने रची थी साजिश
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अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की PM Narendra Modi के खिलाफ याचिका, अलगाववादियों ने रची थी साजिश

अमेरिका में टेक्सास प्रांत की एक अदालत (Texas Court) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ कंवलजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ दस करोड़ डॉलर के मुआवजे की याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका अमेरिका में सक्रिय कश्मीरी-खालिस्तानियों के एक गुट ने दायर की थी. 

फाइल फोटो

वाशिंगटन: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 (Article 37) खत्म करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए दस करोड़ डॉलर के मुकदमे को टेक्सास की एक अदालत (Texas court) ने खारिज कर दिया है. दरअसल कोर्ट में केस करने के बाद  याचिकाकर्ता सुनवाई की दो तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया.

  1. Howdy Modi कार्यक्रम के बाद दायर हुई याचिका
  2. पीएम, गृह मंत्री और डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ से मांगा मुआवजा
  3. Texas Court ने खारिज की अलगाववादियों की याचिका

Howdy Modi कार्यक्रम के बाद दायर हुई याचिका
बता दें कि टेक्सास (Texas) के ह्यूस्टन में 19 सितंबर 2019 को 'Howdy Modi' कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के बाद अलगाववादी ‘Kashmir Khalistan Referendum Front’ और दो अन्य व्यक्तियों ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा (Article 370) समाप्त कर दिया गया था.

पीएम, गृह मंत्री और डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ से मांगा मुआवजा
याचिकाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों (Kanwal Jeet Singh Dhillon) से मुआवजे के तौर पर दस करोड़ डॉलर की मांग की थी. ढिल्लों इस वक्त ‘Defense Intelligence Agency’ के महानिदेशक हैं और CDS के अधीन ‘Integrated Defense Staff’ के उप प्रमुख हैं.

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Texas Court ने खारिज कर दी अलगाववादियों की याचिका
अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास डिस्ट्रिक्ट की अदालत (Texas Court) के न्यायाधीश फ्रांसेस एच स्टेसी ने अपने आदेश में कहा कि ‘कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. मामले पर सुनवाई के लिए दो बार तारीख तय की गई लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए. इसके साथ ही न्यायाधीश ने मामला खारिज कर दिया. इस मामले में ‘Kashmir Khalistan Referendum Front’ के अलावा अन्य दो याचिकाकर्ताओं की पहचान नहीं हो सकी है.(इनपुट भाषा)

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