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Bulldozer Case in SC (रिपोर्ट- अरविंद सिंह): देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा के आरोपियों के घरों/दुकानों को बुलडोजर से गिराने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने SC में दायर की है.
विभिन्न राज्यों में हिंसा के आरोपियों के घरों/दुकानों को बुलडोजर से गिराने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने SC में याचिका दायर की है। कहा है- बिना कोर्ट के फैसले के किसी को दोषी मानकर ऐसी कार्रवाई करना क़ानून सम्मत नहीं।
याचिका में केंद्र के साथ UP, MP और गुजरात को पार्टी बनाया है pic.twitter.com/1ciHn8rGtT— Arvind singh (@SinghArvind03) April 17, 2022
इस याचिका में कहा गया है कि बिना कोर्ट के फैसले के किसी को दोषी मानकर ऐसी कार्रवाई करना कानून सम्मत नहीं है. इस याचिका में केंद्र के साथ UP, MP और गुजरात को पार्टी बनाया गया है.
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बता दें कि इन दिनों बुलडोजर का मुद्दा काफी चलन में है. दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तभी से यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया था. बुलडोजर के जरिए राज्य सरकारें आरोपियों की संपत्ति को गिरा देती हैं. इसी संबंध में जमीयत उलेमा ए हिंद ने यह कदम उठाया है.
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