टू व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें..वरना बाहर निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना
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टू व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें..वरना बाहर निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना

जल्द ही सरकार हेलमेट को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है. जिसके उल्लंघन पर जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा.

टू व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें..वरना बाहर निकलने पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: दो पहिया वाहन (Two Wheeler) चालकों की जान सलामती के लिए सरकार ने का बड़ा फैसला लिया है. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने अब दो पहिया वाहनों के लिए BIS स्टैण्डर्ड के हेलमेट (Helmet) को अनिवार्य कर दिया है. यानि अब लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है.

  1. दो पहिया वाहन चालकों के लिए BIS स्टैंडर्ड वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य हुआ
  2. सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव
  3. घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर अब जुर्माने के साथ जेल की सजा मिलेगी
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केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही बीआईएस मानक वाले हेलमेट लगाने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना, नकली दवाई बेचने के बराबर है. इससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना रहता है. ऐसे में BIS कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके न केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेफ्टी स्टैण्डर्ड में भी सुधार होगा.

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सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई दुपहिया सवार लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं लोकल हेलमेट के मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना और जेल होगी. इसे लागू करने से पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं. लोगों और सम्बंधित कम्पनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है. वहीं टू व्हीलर हेल्मेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और स्टीलबर्ड हेलमेट कंपनी के चेयरमैन राजीव कपूर ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए इसे सही करार दिया है.

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