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नई दिल्ली: अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Traffic Policeman) चेकिंग के दौरान गाड़ी की चाबी निकाल (Snatch Vehicle Key) लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस बात का अधिकार नहीं होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये इस खबर में जानिए.
बता दें कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं होता है. इसके अलावा ना तो वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकते हैं और ना ही आपको गाली दे सकते हैं या बदसलूकी कर सकते हैं. अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप सबूत के तौर पर उस घटना का वीडियो बना लीजिए. फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर उसके सीनियर अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है.
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इसके बाद भी अगर पुलिस स्टेशन में या सीनियर अधिकारी बदसलूकी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी का पक्ष लेते हैं तो आप इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं. अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है तो कानून के जानकार वकील आपको मुफ्त में सलाह देंगे. फिर हाई कोर्ट उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी और उसके सीनियर अधिकारियों को तलब करेगा.
जान लें कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी का अधिकार नहीं देता है. चाहे कितना भी सीनियर अधिकारी क्यों ना हो वो आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता और आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है.
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गौरतलब है कि एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस कह चुकी है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथ का इशारा देकर आपके वाहन को रुकवा सकते हैं लेकिन वो आपको हाथ नहीं लगा सकते हैं. हां अगर हाथ के इशारा देखकर भी कोई वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ पुलिस उचित कार्रवाई कर सकती है.