केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें पिछली बार की तुलना में अधिक रियायतें देने का ऐलान किया गया है. इसके तहत राज्यों को स्कूलन खोलने का अधिकार दिया गया है. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है. 1 अक्टूबर यानी कि कल से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा.
अनलॉक-5 की अहम बातें
- सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
-बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा.
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- अम्यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
राज्यों को स्कूल खोलने का अधिकार
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे.
हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गईं शर्तों का पालन करेंगी.
- ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा.
- जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.
- छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी. इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे.
- वहीं उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं. यहां भी ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा.
- उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी के स्टूडेंट्स और साइंस-टेक्नॉलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए लेब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरु करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी.
-इन सभी संस्थानों को फिर से खोलने के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के निर्णय अनिवार्य तौर पर मानने होंगे.
कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसमें -
-कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की अनुमति होगी.
- कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा.
- राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह के स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने की अनुमति नहीं होगी. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय (राज्य/ जिला/शहर/गांव) स्तर का लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.
Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE
— ANI (@ANI) September 30, 2020
महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र (Maharashtra) टॉप पर है. हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देशभर में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे राज्य के रेस्टोरेंट और बार मालिकों के लिए राहत भरी खबर आई है. राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट शुरू किए जा सकेंगे. बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही रेस्टोरेंट और बार बंद हैं.
हालांकि इसके लिए गाइडलाइन पर्यटन विभाग बनाएगा. गौरतलब है कि पर्यटन विभाग राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के पास है.
डिब्बावालों को राहत
इसी के साथ ही मुंबई के डिब्बा वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है. अब उन्हें लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है. इसके लिए उन्हे मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्यूआर कोड लेना होगा.