यूपी में फेस कवर किए बिना घर से बाहर निकले तो होगी कानूनी कार्रवाई, योगी सरकार ने दिया आदेश
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यूपी में फेस कवर किए बिना घर से बाहर निकले तो होगी कानूनी कार्रवाई, योगी सरकार ने दिया आदेश

मास्क ना उपलब्ध होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि चीजों का भी उपयोग मुंह को ढकने में किया जा सकता है.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकार के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में घर से बाहर निकलते समय मुंह को ढकना जरूरी हो गया है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने 8 अप्रैल बुधवार को आदेश जारी किया कि COVID-19 की रोकथाम और इससे बचाव के लिए हर शख्स को फेस कवर करना या मास्क पहनना जरूरी है.

  1. घर से बाहर निकलते समय मुंह को ढकना जरूरी- यूपी सरकार
  2. साबुन से अच्छे से साफ करके फेस कवर का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं
  3. एन-95 मास्क का प्रयोग केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ही कर सकते हैं

बता दें कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर किसी साफ कपड़े की तीन परतें बनाकर उसे भी फेस कवर के रूप में पहन सकते हैं. फेस कवर को साबुन से अच्छे से साफ करने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर कोई बिना फेस कवर किए घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर पाया गया तो उसके द्वारा एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ. प्र. एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) का उल्लंघन माना जाएगा और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

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गौरतलब है कि मास्क ना उपलब्ध होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि चीजों का भी उपयोग मुंह को ढकने में किया जा सकता है. बस ये ध्यान रखना है कि जब किसी फेस कवर या गमछे को दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले उसको साबुन से जरूर धोकर साफ कर लें.

यूपी सरकार के इस आदेश में ये भी कहा गया है कि एन-95 मास्क का प्रयोग केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ही कर सकते हैं.

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