अयोध्‍या केस- सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही, तय कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा: CJI
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अयोध्‍या केस- सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही, तय कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा: CJI

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले (Ayodhya Case) की सुनवाई के 33वें दिन मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है.

अयोध्‍या केस- सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही, तय कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा: CJI

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले (Ayodhya Case) की सुनवाई के 33वें दिन मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है. उन्‍होंने मुस्लिम पक्षकार फ़ारुख अहमद के वकील शेखर नाफड़े से पूछा कि उनको जिरह पूरी करने में कितना समय लगेगा? नाफड़े ने कहा उनको जिरह पूरी करने के लिए दो घंटे का समय और लगेगा.

CJI ने कहा कि पहले से तय शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा, तब नाफड़े ने कहा कि वह 45 मिनट में अपनी जिरह पूरी कर लेंगे. इस पर CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही है. दरअसल शुक्रवार को शेखर नाफड़े को अपनी दलील पूरी कर लेनी थी लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा ने आज उनके हिस्से का भी समय ले लिया. अरोड़ा की दलील कल पूरी होनी थी. उल्‍लेखनीय है कि चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान स्‍पष्‍ट कर दिया था कि 18 अक्‍टूबर तक सभी पक्ष अपनी बहस पूरी करें क्‍योंकि उसके बाद फैसला देने के लिए संविधान बेंच को 4 हफ्ते का समय चाहिए. 17 नवंबर को चीफ जस्टिस को रिटायर होना है. इसलिए उससे पहले फैसला आने की संभावना है.

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अयोध्‍या केस- ASI की रिपोर्ट महज ओपिनियन, इसे सबूत नहीं माना जा सकता: मुस्लिम पक्ष

ASI की रिपोर्ट विरोधाभासी
इससे पहले मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने ASI की रिपोर्ट पर अपनी दलीलें आज भी खत्‍म कीं. इससे पहले कल ASI की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए उन्होंने कई दलीलें दी थी, लेकिन कोर्ट उनकी ज़्यादातर दलीलों से आश्वस्त नज़र नहीं आया.

वकील अरोड़ा की दलील इस बात पर आधारित है कि ASI की रिपोर्ट महज एक ओपिनियन है. इसके आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता.

अयोध्‍या केस: जब CJI ने नाराज होकर कहा- क्या हम मेरे रिटायरमेंट के दिन तक सुनवाई करेंगे?

मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि ASI की रिपोर्ट ओपिनियन और अनुमान पर आधारित है. पुरातत्व विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है. प्रत्येक पुरातत्व विज्ञानी अपने अनुमान और ओपिनियन के आधार पर नतीजा निकलता है. इसके साथ ही ASI को लेकर मीनाक्षी अरोड़ा की दलील खत्म हो गई. अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े 'रेस ज्युडिकाटा' पर दलील दे रहे हैं. आज की सुनवाई पूरी हो गई. अब सोमवार को शेखर नाफड़े अपनी दलीलें पूरी करेंगे.

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