AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
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AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप

पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और चाय पार्टी करने की मंजूरी ली थी. उसके बावजूद बड़े मैदान में बाकायदा मंच बनाकर जनसभा की गई. कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ जुटी जबकि जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी गई थी.

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में मुकदमा दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: एआईएमआईएम (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के खिलाफ बाराबंकी में गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है. ओवैसी  पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को रामसनेही मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगा है. मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है.

कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ जुटी, 50 लोगों की थी अनुमति 
पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और चाय पार्टी करने की मंजूरी ली थी. उसके बावजूद बड़े मैदान में बाकायदा मंच बनाकर जनसभा की गई. कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ जुटी जबकि जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी गई थी. जनसभा में सीतापुर, अतरौला व लखनऊ समेत कई जिलों के लोग पहुंचे थे. साउंड और दूसरी व्यवस्थाएं भी रहीं. मामला विधायक ने अपर मुख्य सचिव गृह तक पहुंचाया तब रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

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बीजेपी विधायक ने अपर मुख्य सचिव गृह को लिखा पत्र
दरअसल बाराबंकी में दरियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने इससे पहले ही ओवैसी और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने की मांग अपर मुख्य सचिव गृह से पत्र लिखकर की थी. उसकी कॉपी डीएम व एसपी को भी भेजी. 

विधायक ने अपर मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि कटरा मुहल्ला में बिना अनुमति के मीटिंग कर ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामसनेहीघाट में 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कराने का आरोप लगाया है जो निंदनीय और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जबकि अवैध ढांचे को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गिराया गया. इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई की जाए.

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जनसभा में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं-पुलिस अधीक्षक
इस मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि एआईएमआईएम प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी और कार्यक्रम आयोजक मंडल के खिलाफ केस दर्ज किया है. नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत यह केस दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि ओवैसी की जनसभा में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं. 

जनसभा में भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया
पचास लोगों की परमीशन के बावजूद जनसभा में भारी जनसमूह को इकट्ठा किया गया. साथ ही ओवैसी ने जनसभा के दौरान प्रशासन पर रामसनेहीघाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ओवैसी ने ऐसा भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है.साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी जनसभा में बयानबाजी की जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है

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