हथौड़ा मारकर क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या की थी, बावरिया गिरोह के सदस्यों को उम्रकैद की सजा
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हथौड़ा मारकर क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या की थी, बावरिया गिरोह के सदस्यों को उम्रकैद की सजा

Cricketer Suresh Raina: सुरेश रैना के फूफा हत्याकांड में आखिरकार के परिजनों को करीब 4 साल बाद इंसाफ मिला है. सेशन कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्रकैद और 2-2 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. 

हथौड़ा मारकर क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या की थी, बावरिया गिरोह के सदस्यों को उम्रकैद की सजा

Suresh Raina Uncle Murder Case: साल 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार की हत्या के मामले में जिला सेशन जज ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जिला सेशन जज ने सुनाया फैसला
जिला सेशन जज जितेंद्र पाल सिंह खुरमी ने इस मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में स्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) निवासी गांव शीशगंज सरिया, जिला अरोया उत्तर प्रदेश, शाहरुख खान उर्फ लुकमन (46) गांव पनाली, जिला छूंजू राजस्थान, मोहब्बत (26) निवासी गांव नाली, जिला छूंजू राजस्थान, रिहान उर्फ सोनू (29) गांव चुगियान सूरजगढ़, जिला छूंजू राजस्थान, असलम उर्फ नासो (44) गांव सुलतानविंड बंब, दाना मंडी भगतां वाली अमृतसर पंजाब, तवजल बीबी (53) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, काजम उर्फ रीडा (60) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, चाहत उर्फ जान (38) गांव मखरपुर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश, जबराना (43) गांव पलानी, जिला छूंजू राजस्थान, साजन उर्फ आमिर (55) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर, गोलू उर्फ सेहजान (18) गांव तालापार, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, और छजू उर्फ बाबू मियां (70) गांव पचपड़ा, जिला बरेली उत्तर प्रदेश को दोषी पाया.

घटना का विवरण
यह घटना 19 अगस्त 2020 की रात की है जब पठानकोट जिले के गांव थरियाल में कुछ हमलावरों (बावरिया गिरोह ) ने ठेकेदार अशोक कुमार के घर पर हमला कर दिया. हमले के दौरान धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. अशोक कुमार (58) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आशा देवी (55), बेटा कौशल कुमार (32), अपिन कुमार (24), और सास सत्या देवी (80) गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में कौशल कुमार की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

लूट के इरादे से हत्या ! 
सीनियर एडवोकेट हरीश पठानिया और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विवेक पुरी ने यह केस लड़ा. 20 अगस्त 2020 को, अशोक कुमार और कौशल कुमार की हत्या के संबंध में थाना शाहपुरकंडी में मामला दर्ज किया गया था. घटना के दौरान आरोपित सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़े और अशोक कुमार और कौशल कुमार की हत्या की. इसके बाद उन्होंने आशा रानी, अपिन कुमार और सत्या देवी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. 

हमलावर जाते-जाते घर से नकदी और सोना भी ले गए थे. इस हत्याकांड में कुल 12 लोग शामिल थे, जिनमें तीन महिलाएं भी थीं. उनके मकसद में नकदी और सोने की लूटपाट शामिल थी. इस मामले में 42 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.

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